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शादी में भीड़ जुटाने पर मैरिज हॉल सील, संचालक सहित वर-वधु पक्ष पर साढ़े 9 लाख रुपए का जुर्माना

Published on: July 4, 2021
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अंबिकापुर. वैवाहिक कार्यक्रम में 1 हजार से अधिक की भीड़ जुटाकर कोरोना नियमों के उल्लघंन पर कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए मैरिज हॉल को सील करने के साथ मैरिज हॉल संचालक सहित वर-वधु पक्ष पर कुल 9 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इंसीडेंट कमाण्डर प्रदीप साहू ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसर 4 जुलाई को रिंग रोड़ में ट्रांसपोर्ट नगर अम्बिकापुर स्थित चौरसिया मेरिज गार्डन में 2 जुलाई 2021 शुक्रवार को संपन्न हुए वैवाहिक कार्यक्रम की जांच की गई.

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जांच में पता चला कि करीब 1 हजार लोगों को एकत्रित कर कोराना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया. उन्होंने बताया कि जिले में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकत संख्या 50 निर्धारित की गई है. जबकि इस वैवाहिक कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन के उक्त नियम के उल्लघंन के कारण चौरसिया मैरिज गार्डन के संचालक विरेन्द्र चौरसिया के विरूद्ध 4 लाख 75 हजार तथा विवाह कराने वाले वर के पिता सरोज साहू पर 2 लाख 37 हजार एवं वधु के पिता प्रकाश साहू पर 2 लाख 37 हजार रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है तथा अर्थदण्ड का भुगतान नगर निगम कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.

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