नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना वैक्सीनेशन पॉलिसी से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन पर पॉलिसी को पूरी तरह स्पष्ट समझाने वाले सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और फाइल नोटिंग रिकॉर्ड पर रखे. कोर्ट ने कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी समेत सभी टीकों की अब तक की खरीद का ब्योरा भी मांगा है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, एल एन राव और एस रवींद्र भट्ट की स्पेशल पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार अपना हलफनामा दाखिल करते समय यह भी सुनिश्चित करे कि टीकाकरण नीति पर उसकी सोच को दर्शाने वाले सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और फाइल नोटिंग की कॉपी वैक्सीनेशन पॉलिसी के साथ अटैच हों.
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कोर्ट की वेबसाइट पर डाले गए 31 मई के आदेश में पीठ ने कहा कि हम केंद्र सरकार को दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं. पीठ ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आदेश में प्रत्येक मुद्दे पर अलग-अलग जवाब दिया जाए. पीठ ने कहा कि कोरोना के सभी टीकों की खरीद पर अब तक के केंद्र सरकार के ब्योरे के संबंध में पूरे आंकड़े हों. आंकड़ों में स्पष्ट होना चाहिए- पहला- केंद्र सरकार द्वारा तीनों टीकों की खरीद के लिए दिये गये सभी ऑर्डर की तारीखें. दूसरा- हर तारीख पर कितनी मात्रा में टीकों का ऑर्डर दिया गया, उसका ब्योरा. तीसरा- आपूर्ति की प्रस्तावित तारीख का स्पष्ट जिक्र होना चाहिए.
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