रायपुर. बलौदाबाजार, रायगढ़, कांकेर, सूरजपुर जिले में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है.
कांकेर में 15 तक बढ़ा लॉकडाउन
कांकेर में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य गतिविधियों में छूट के साथ 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है. शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. प्रत्येक रविवार को (मेडिकल, पैथालॉजी, लैब, पेट्रोल पंप, दुग्ध, पेट शॉप, न्यूज पेपर वितरण एवं पेयजल वितरण को छोड़कर) पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा. किसी भी क्षेत्र अंतर्गत माइक्रो कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित होने की स्थिति में दी गई रियायतें लागू नहीं होगी. समस्त गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी. इस अवधि में अनावश्यक भ्रमण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा.
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बलौदाबाजार में 13 तक बढ़ा लॉकडाउन
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 13 जून की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है.जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी. स्विमिंग पूल, सिनेमा हाॅल और थियेटर बंद रहेंगे. सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल जैसे बारनवापारा इत्यादि आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. ई-कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजान, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी और कोरियर डिलीवरी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही की जा सकेगी. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक और पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे. प्रत्येक गुरूवार पूर्ण लॉकडाउन रहेगा.
सूरजपुर में 10 तक बढ़ा लॉकडाउन
सूरजपुर जिले में 10 जून की रात 12 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. अति आवश्यक होने पर ही आम जनता को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी. इस अवधि में जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. पेट्रोल पंप केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में लगे कर्मचारियों (परिचय पत्र देखकर) और अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही बिना समय की पाबंदी के खोलने की अनुमति होगी. दूध और डेयरी उत्पादों की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी. खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र, उपकरणों की दुकानों, कृषि यंत्रों के मरम्मत की दुकान और गोदाम सुबह 8 बजे से 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. उर्वरक के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.
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रायगढ़ में 5 तक बढ़ा लॉकडाउन
रायगढ़ में 5 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. निजी निर्माण कार्य की सशर्त अनुमित होगी. काम करने वाले मजदूरों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा. निर्माण सामग्रियों और तिरपाल (प्लास्टिक शीट) से संबंधित दुकानों को संचालन की अनुमति सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी.







