जगदलपुर. कलेक्टर रजत बंसल ने कोरोना टीकाकरण कार्य में अनुपस्थित सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया है. बास्तानार विकासखण्ड के बोदेनार माध्यमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक मनीराम नेताम की ड्यूटी पांच अप्रैल को टीकाकरण अधिकारी क्रमांक-2 के रुप में कोविड सेंटर प्री मेट्रिक बालक छात्रावास किलेपाल में लगाते हुए 6 अप्रैल तक तहसील के समक्ष अनिवार्य रुप से उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे. अपने इस दायित्व में उपस्थित नहीं होने पर सहायक शिक्षक को कलेक्टर द्वारा निलंबित कर दिया गया है.
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अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का शासन ने किया प्रतिषेध
रायपुर. राज्य सरकार द्वारा अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया गया है. छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए. छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थानों में समस्त स्वास्थ्य सुविधाए, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण एवं परिवहन, दवाईयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, एम्बुलेंस सेवाएं, पानी एवं विद्युत की आपूर्ति, सुरक्षा संबधी सेवाएं, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन तथा बी.एम डब्ल्यू प्रबंधन कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है.
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