धमतरी. जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने यात्री वाहना संचालकों को कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं. जारी आदेश के अनुसार बस संचालक के समस्त कर्मचारी मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे. बिना मास्क के किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी. कोरोना संक्रमण से संबंधित लक्षण पाए जाने पर यात्रियों को बसों में यात्रा की अनुमति नहीं रहेगी. यदि यात्रा के दौरान संदिग्ध व्यक्ति चिह्नांकित किया जाता है तो उस यात्री को निकटस्थ अनुविभागीय अधिकारी को सूचित कर हस्तांतरित किया जाएगा. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक दिन कम से कम दो बार सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से बसों को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी बस संचालकों की रहेगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
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लापरवाह व्यापारियों की दुकानें सील
सूरजपुर. राज्य शासन द्वारा कोरोना से रोकथाम एवं बचाव के लिए सतर्कता बरती जा रही है. बिना मास्क पहने घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है. कलेक्टर रणबीर शर्मा स्वयं प्रत्येक नागरिक को जागरूक करने सड़कों एवं दुकानों में पहुंच रहे हैं तथा कोरोना से बचाव हेतु सहयोग करने व्यवसायियों एवं नागरिकों से अपील कर रहे हैं. सूरजपुर में शक्रवार को बिना मास्क पहने घूमने वाले 38 लोगों से 19 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया. नियम विरूद्ध दुकान का संचालन करते हुए पाए जाने पर 11 दुकानें सील की गई जिनमें महालक्ष्मी ड्रेसेस, गायत्री ड्रेसेस, मेसर्स अनुपम, सुषमा सुहाग सेंटर, वैभव साड़ी, जैन वॉच कॉर्नर, शंकर इलेक्ट्रिकल्स, मनोज साड़ी सेंटर, गुप्ता पान सेंटर, अंजली ज्वेलर्स, ज्योति इलेक्ट्रिकल्स इन सभी दुकानों को शील कर दिया गया है.
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