नई दिल्ली. अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आज ही करा लें. सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है. 31 मार्च तक इन्हें लिंक न करने पर 1 हजार रुपए जुर्माना देना होगा. इस जुर्माने का प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत किया गया है. अगर कोई व्यक्ति अंतिम तारीख तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. यानी नियत तारीख के बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा. यानी जहां भी पैन की जरूरत होगी वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा.
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ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक
– सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं.
– आपको होम पेज पर बाईं तरफ Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा. आप इस पर क्लिक करें.
– इसके बाद आपके सामने एक पेज आ जाएगा, जिसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर और जरूरी जानकारी भरनी होगी.
– अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष दिया गया है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा.
– इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें.
– इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपके पैन और आधार से लिंक होने की सूचना दिखाई देगी.
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SMS से ऐसे करा सकते हैं लिंक
आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा. इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें.










