रायपुर. नगर पालिका परिषद सूरजपुर में पदस्थापना के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपक एक्का द्वारा एलम खरीदी हेतु एक ही निविदा प्राप्त होने के बाद भी उसे स्वीकृत कर क्रय की कार्रवाई किए जाने पर निलंबित कर दिया गया है. नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने इस मामले को गंभीरता से लिया था. उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. एक्का द्वारा भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4.12 का पालन नहीं करते हुए एकल निविदा के आधार पर खरीदी कर भुगतान करने के कारण राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर नियत किया गया है.
http://IndvsEng : दूसरे दिन का खेल खत्म, इंग्लैंड का स्कोर 555/8
अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को निराकरण करने के निर्देश
रायपुर. कलेक्टर रायपुर ने जिले के सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों को शीघ्र नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर ने अपने पत्र में कहा है कि जिले में चतुर्थ श्रेणी के अनुकंपा नियुक्ति हेतु कोई सीमा बंधन निर्धारित नहीं है, किंतु तृतीय श्रेणी के पदों पर स्वीकृत पद के 10 प्रतिशत पदों पर ही अनुकंपा नियुक्ति किए जाने के प्रावधान उपबंधित होने के कारण जिले में विभिन्न विभागों से तृतीय श्रेणी के पद रिक्त नहीं होने के आधार पर प्रकरण निराकरणार्थ प्रेषित किए गए है. उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से अद्यतन स्थिति से की जानकारी तत्काल देने को कहा है, जिससे समय-सीमा की बैठक में इसकी समीक्षा की जा सके.
http://IRCTC ने शुरू की ऑनलाइन बस बुकिंग सर्विस, डिस्काउंट भी मिलेगा







