नई दिल्ली. 26 जनवरी को किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकालने वाले मामले पर बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में दखल देने से इनकार किया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार कमेटी पर उठ रहे सवालों पर नाराजगी व्यक्त की गई. चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, कोर्ट किसी रैली को रोके ये बिल्कुल ठीक नहीं है.
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ऐसे में दिल्ली पुलिस को ही इसपर फैसला लेना चाहिए. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने अदालत में वकीलों को सलाह दी कि वो किसानों से अपील करें कि ट्रैक्टर रैली को शांति के साथ निकालें. ट्रैक्टर रैली को लेकर ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालकर रहेंगे, हमें कौन रोकेगा. दिल्ली भी किसानों की है और गणतंत्र दिवस भी किसानों का है. उन्होने कहा कि पुलिस हमें क्यों रोकेगी, हम ट्रैक्टरों पर आ रहे हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के साथ सिर्फ बात कर रही है, कोई निर्णय नहीं ले रही है.
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