আবহাওয়া আইপিএল-2025 টাকা পয়সা পশ্চিমবঙ্গ ভারত ব্যবসা চাকরি রাশিফল স্বাস্থ্য প্রযুক্তি লাইফস্টাইল শেয়ার বাজার মিউচুয়াল ফান্ড আধ্যাত্মিক অন্যান্য
---Advertisement---

लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार लाई अध्यादेश, 10 साल तक की सजा का प्रावधान

Published on: November 25, 2020
---Advertisement---

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को ‘विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ के मसौदे को मंजूरी दे दी. राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून प्रभावी हो जाएगा. अध्यादेश में धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. वहीं, सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा. ऐसे विवाह को शून्य माना जाएगा. अध्यादेश के मुताबिक गुमराह करके, झूठ बोलकर, लालच देकर, जबरदस्ती या शादी के जरिए धर्म बदलवाने का दोष साबित होने पर कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल की सजा होगी.

http://धान खरीदी के लिए किसानों को 27 से किया जाएगा टोकन वितरण



दोषी पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगेगा. महिला SC/ST कैटेगरी में आती है तो उसका जबरन या झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कराना कानून का उल्लंघन माना जाएगा. इसमें कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है. ऐसे मामले में जुर्माना 25 हजार रुपए होगा. सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में कम से कम 3 साल और अधिकतम दस साल तक की सजा हो सकती है. जुर्माने की राशि 50 हजार तक होगी. अगर कोई धर्म बदलना चाहता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दो महीने पहले सूचना देनी होगी. ऐसा न करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा हो सकती है. जुर्माने की रकम 10 हजार रहेगी.

http://राज्य में कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारियां प्रगति पर

जुड़िए हमसे….
https://www.facebook.com
https://cgjanadesh.com
https://cgjanadesh.com/category
8871342716

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now