नई दिल्ली. स्कूल आगामी 21 सितंबर से दोबारा खुल सकेंगे. केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 21 सितंबर से स्कूल खोलने को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी की है. फिलहाल इन्हें आंशिक तौर पर 9वीं से 12वीं तक खोलने की इजाजत दी गई है. यह स्टूडेंट्स पर निर्भर रहेगा कि वे स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं. स्कूल जाने के लिए उन्हें अपने माता-पिता या अभिभावकों की लिखित मंजूरी लेनी होगी. मंत्रालय ने कहा- स्कूल अपने यहां पढ़ाई शुरू करने का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं. कक्षाएं अलग-अलग टाइम स्लॉट में चलेंगी और कोरोना लक्षण वाले स्टूडेंट्स को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. एसओपी के अनुसार छात्रों के बीच कक्षा व लैब में 6 फीट की दूरी रहेगी. मास्क जरूरी होंगे. ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी.
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क्लासेज के बाहर भी टीचर व छात्रों के बीच बातचीत हो सकती है. सभाएं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे इवेंट नहीं होंगे. आने-जाने वालों व छात्रों-शिक्षकों के बीच मुलाकात अलग-अलग वक्त होगी. स्कूल अधिकतम अपने 50% टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकते हैं. इमरजेंसी के लिए स्कूलों में स्टेट हेल्पलाइन नंबरों के अलावा स्थानीय स्वास्थ्य अफसरों के नंबर डिस्प्ले होंगे. पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए. जिम का इस्तेमाल गाइडलाइन के आधार पर होगा, पर स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. स्टूडेंट्स पहले की तरह एक पंक्ति में नहीं बैठ पाएंगे .छात्रों के बीच नोटबुक, पेन / पेंसिल, इरेज़र, पानी की बोतल आदि जैसी वस्तुओं को साझा करने की अनुमति नहीं होगी. कंटेनमेंट जोन में स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं होगी. कंटेनमेंट जोन में रहने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है.
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This SOP outlines various generic precautionary measures to be adopted in addition to specific measures
to be taken when schools are permitting students (for 9th to 12th class) to prevent the spread of COVID-19: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/BzSUwTROzp— ANI (@ANI) September 8, 2020









