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अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Published on: August 29, 2020
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. ये गाइडलाइंस 30 सितंबर तक लागू रहेंगे. गृह मंत्रालय की गाइलाइंस के मुताबिक शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है. वहीं, सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए. गाइडलाइन के मुताबिक 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की भी अनुमति होगी.

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राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे. ये उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद होगा. सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. गाइडलाइन के मुताबिक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी.

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लोगों और सामानों की अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी. गाइडलाइन के मुताबिक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग और संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है. पीएचडी और रिसर्च स्कॉलर लैबोरेटरी जा सकते हैं, इसमें भी शर्तें लागू होंगी.65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने रहने की अपील की गई. वहीं, आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है.

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