नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है. इसी के साथ अनलॉक-2 का ऐलान किया गया है जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी लेकिन पाबंदियों के साथ. कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी. नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से प्रभावी होंगी और 31 जुलाई तक जारी रहेगा. गाइडलाइंस के मुताबिक अलग-अलग इलाकों के हिसाब से दुकानों पर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोगों को एंट्री दी जा सकेगी. हालांकि, इसमें जगह के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा. सभी जगहों पर 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे बढ़ावा दिया जाएगा. सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
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मेट्रे सेवाएं, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल बंद रहेंगी. सभी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूरी तरह से बंद रहेंगे. सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों की अनुमति दी गई है. इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा. अब यह रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा. इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाइवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कारगो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों का अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है. कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से खुलने की अनुमति होगी. इसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मानक दिशानिर्देश जारी करेगा.
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