नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे वाहनों के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की वैधता 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी है. इससे पहले इन सभी दस्तावेज़ की वैधता राजमार्ग मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक के लिए वैध की थी. बता दें यह नियम केवल उन्ही वाहन स्वामियों पर लागू होगा. जिनके वाहन के दस्तावेज़ की वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हुई है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज़ की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है.
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मंत्रालय ने आगे सलाह दी है कि सभी संबंधित दस्तावेज़ जिनकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन और कोरोना महामारी के कारण नहीं हो सका या होने की संभावना नहीं है और जिन दस्तावेज़ की वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा. केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे वाहनों के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की छूट 31 मार्च 2021 तक सुनिश्चित करें. जिससे नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य संगठनों जो महामारी के दौरान काम कर रहे हैं, वे परेशान न हों या कठिनाइयों का सामना न करें.
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