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महासमुंद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित, 23 से 30 तक धारा 144 लागू

Published on: September 21, 2020
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महासमुंद. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1973 की धारा 144 सम्पूर्ण जिले में 23 सितम्बर 2020 सायंकाल 7 बजे से 30 सितम्बर 2020 की मध्य रात्रि 11.59 बजे तक तथा महासमुंद जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. जिले में आज दिनांक तक 1620 से अधिक कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है तथा प्रतिदिन औसतन लगभग 60 से अधिक पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं.

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कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. ऐसी दशा में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण महासमुंद जिले को लॉकडाउन घोषित करने के वास्ते समाज के विभिन्न संगठनों, संस्थाओं से जिला प्रशासन को बीते कुछ दिनों में कुछ लिखित आवेदन प्राप्त हुए हैं. सम्पूर्ण महासमुंद जिला क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है.

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