बलौदाबाजार. जिले में एक सप्ताह से जारी सम्पूर्ण लॉकडाउन को कल 30 सितंबर से पुनः अनलॉक किया जा रहा है. जिसके तहत कोरोना से बचाव के लिए निर्धारित शर्तों के साथ व्यावसायिक गतिविधियों को पुनः प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन ने 6 अगस्त 2020 एवं संशोधित आदेश 14 अगस्त 2020 एवं क्रमांक/2165/अजिद/एसडब्ल्यू/2020 बलौदाबाजार दिनांक 21.09.2020 को अधिक्रमित करते हुए अनलॉक के संबंध में निम्नलिखित आदेश प्रसारित किए है. जिसके अनुसार कल 30 सितंबर से समस्त कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे. व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर सामान्यतः कोई प्रतिबंध नहीं होगा किन्तु कोई भी दुकान एवं व्यवसायिक संस्थान रात 8 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे.
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पेट्रोल पंप एवं मेडिकल दुकानें उनके निर्धारित समय में ही खुलेंगे. इसके साथ ही केवल रेस्टोरेंट, होटल संचालन एवं टेक-अवे, होम डिलिवरी की अनुमति रात 10 बजे तक ही होगी. सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग एवं समय-समय पर हाथ धोने, सेनेटाइज करने हेतु आवश्यक व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे. यदि किसी भी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा तथा फ्लाईग स्क्वाड तथा संबंधित इंसिडेंट कमाण्डर एवं उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेंगे. अर्थदण्ड की कटौती वेतन से भी की जा सकेगी. छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना अनुसार दिनांक 17 जुलाई 2020 द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम,1897 के अधीन निर्मित विनियम के तहत निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित करने हेतु पुलिस सहायक उप निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आदेशित किया गया है. जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों में मास्क, फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपए, होम क्वारेंटाइन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 1 हज़ार रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाए जाने की स्थिति में 100 रुपए, दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग,
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फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 200 रुपए इसके साथ ही कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1636/अजिद/एसडब्ल्यू/2020 बलौदाबाजार दिनांक 21 जुलाई 2020 द्वारा उपरोक्तानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु नायब तहसीलदार, सहायक उप -निरीक्षक, एएसआई एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है. यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इंकार किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट,1897 यथा संशोधित 2020 सहपठित छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. यदि किसी दुकान, व्यवसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है तो उक्त दुकान, व्यावसायिक संस्थान को आगामी 15 दिवस के लिए सील किया जाएगा. यह आदेश दिनांक 30 सितंबर 2020 से प्रभावशील होगा.
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— Cg Janadesh (@CJanadesh) September 29, 2020







