पिथौरा. किशनपुर में शिकारियों के करंटयुक्त फंदे में फंस कर मृत हथिनी के सात आरोपियों ने वन अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. आरोपियों ने घटना में प्रयुक्त सामग्री जब्त करवाई एवं पूर्व में इसी फंदे में फंसने से एक भालू की मौत की बात भी कबूल की है. वन विभाग द्वारा करीब डेढ़ दर्जन ग्रामीणों से पूछताछ के बाद रविवार शाम हथिनी की मौत के कारण एवं आरोपियों के नाम का खुलासा किया. विभागीय जानकारी के अनुसार महासमुंद वनमण्डल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र पिथौरा में शनिवार सुबह सूचना मिलने पर ग्राम किशनपुर नगेड़िया डिपा नारंगी क्षेत्र कक्ष क्र 491 के पास विद्युत करंट लगाकर वन्यप्राणियों के शिकार करने हेतु जीआई तार बिछाया गया था. विद्युत करंट से वन्यप्राणी मादा हाथी की मृत्यु हो गई. मुखबिर की सूचना पर वन अमले तथा सुरेश नवरंग डॉग स्क्वाइड प्रभारी अचानकमार टाइगर रिजर्व ने ग्राम किशनपुर एवं रामपुर (डीपापारा) में छापामार कार्रवाई की.
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जिसमें आरोपी किशनपुर निवासी मखियार यादव पिता परदेशी यादय (36) के घर से विद्युत तार, हुकिंग करने का बांस, लकड़ी खुंटी जब्त की. गौरीशंकर पिता सन्यासी (43) ग्राम रामपुर (टीपापारा) के बोए गए मूंगफली टिकरा में मादा हाथी मृत जब्त की, सहदेव पिता लाला (45) ग्राम किशनपुर के भरी मूंगफली टिकरा में स्थित विद्युत खंभे (11 के.व्ही) पर तार का का छोटा टुकड़ा लपेटा हुआ जब्त हुआ. नरोत्तम साहू पिता जगत साहू ग्राम किशनपुर से बांस खुंटी शिकार में प्रयुक्त जब्त, सिरपत पिता पैतराम बरिहा (27) ग्राम किशनपुर से बांस खुंटी शिकार में प्रयुक्त जब्त, अमृतलाल पिता हरिराम यादव (23) ग्राम किशनपुर द्वारा बताए गए घटनास्थल से वन्यप्राणी मृत भालू के अवशेष जब्त किए गए एवं अशोक पिता रसिक बुड़ेक ग्राम किशनपुर के घर से बांस की खुंटी जब्त की गई. पर यह अरोपी अब तक फरार है. जयनाथ पिता कसी ग्राम लक्ष्मीपुर के घर से जीआईतार एवं बांस खुंटी जब्त की गई यह भी अब तक फरार है. निराकार पिता आशाराम बरिहा (45) ग्राम किशनपुर के घर से नंगा विद्युत तार, लकड़ी खुंटी, कांच शीशी जब्त कर उक्त सामग्री जब्त कर पीओआर क्र 9696/16 दिनांक 26/09/2020 एवं 9696/17 दिनाक 27.09.2020 जारी किया गया. उपरोक्त आरोपियों के द्वररा विद्युत करंट के द्वारा वन्यप्राणी मादा हाथी एवं भालू 1 नग का शिकार करना स्वीकार किया. उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 50, 51 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के अंतर्गत उल्लंघन करने पर कार्रवाई कर प्रथम श्रेणी न्यायालय पिथौरा में प्रस्तुत किया जा रहा है. तलाशी के दौरान सीके टिकरिहा, उप वनमण्डलाधिकारी पिथौरा यूआर बसंत, सहायक वन संरक्षक, सह परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा एमएल प्रजापति,
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उप वनक्षेत्रपाल सत्येन्द्र कश्यप, वनपाल विरेन्द्र बंजारे, वनरक्षक सीताराम ध्रुव, वनरक्षक गुरूचरण मिश्रा, वनरक्षक दिनेश शर्मा, वनरक्षक दिनेश ठाकुर, जयसिंह भोसले, दीनाराम डड़सेना, वनरक्षक श्रीमती दीपिका रात्रे, वनरक्षक एवं सुरक्षा श्रमिकों की उपस्थिति में कार्रवाई की गई. इधर, ग्रामीण सूत्रों के अनुसार वन विभाग द्वारा कल कुछ संदिग्ध ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही थी. वही मादा हाथी की मौत से ग्रामीण आत्मग्लानि भी महसूस कर रहे थे. लिहाजा वन विभाग की पूछताछ एवं बयान के अलावा ग्राम में भी ग्रामीणों की एक बैठक चल रही थी जिसमें मादा हाथी की मौत के जिम्मेदार ग्रामीणों को समर्पण हेतु दबाव बनाया गया. ग्रामीणों के दबाव के चलते अंततः कुल 9 में से 7 आरोपियों ने ग्राम के कोटवार को इसकी जानकारी दे दी. इसके बाद वन विभाग की टीम सभी 7 आरोपियों को लेकर विभागीय कार्यालय पहुंची और प्रकरण तैयार कर शेष ग्रामीणों को छोड़ा गया.
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— Cg Janadesh (@CJanadesh) September 26, 2020







