महासमुंद. पूरे छत्तीसगढ़ सहित ज़िले में भी अब कोरोना संक्रमण की गति धीमी होती जा रही है. कोरोना में लगातार कमी को देखते हुए जनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश तक ज़िले की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें अपने प्रचलित समय से रात्रि 8 बजे तक खोलने का ताज़ा आदेश जारी कर दिया गया है. कलेक्टर डोमन सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ, पार्क व जिम इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 8 बजे तक खोले जा सकेंगे. यह आदेश तत्काल प्रभावशील है.
http://ब्लड बैंक प्रभारी के साथ मिलकर खून की कालाबाजारी, दो गिरफ्तार
रविवार को भी सभी दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी
बिलासपुर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सारांश मित्तर द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं उससे बचाव हेतु बिलासपुर जिले में अधिरोपित किए गए प्रतिबंध में आंशिक संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया गया है. कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मण्डी, बाजार, अनाज मण्डी, शो-रूम, क्लब मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार सहित सभी दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 8 बजे तक खोले जा सकेंगे. प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी.
http://बोलेरो की छत में चेम्बर बनाकर ले जा रहे थे गांजा, दो गिरफ्तार







