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राज्य सरकार को झटका, प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Published on: December 9, 2019
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बिलासपुर. प्रमोशन में आरक्षण के राज्य सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच एक ने इसकी सुनवाई की और इस फैसले पर स्टे दे दिया है. मामले में राज्य सरकार को 20 जनवरी की तारीख़ दी गई है.20 जनवरी को इस मसले पर फिर से बहस होगी. मामले की पिछली सुनवाई के दौरान 2 दिसंबर को शासन ने अधिसूचना तैयार करने में गलती होना स्वीकार किया था. इस गलती को सुधार करने के लिए कोर्ट ने एक सप्ताह का समय दिया था, इस पर कोई खास अमल नहीं हो पाने के कारण चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू के खंडपीठ ने अधिसूचना पर रोक लगा दिया.

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इस आदेश के बाद प्रदेश भर में होने वाले प्रमोशन पर प्रभाव पड़ेगा. एस. संतोष कुमार ने अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से जनहित याचिका और बिजली विभाग में पदस्थ सर्किल इंजीनियर विष्णु प्रसाद तिवारी व गोपाल सोनी ने विवेक शर्मा व प्रफुल्ल भारत के माध्यम से याचिका प्रस्तुत कर शासन के आदेश को चुनौती दी थी. इस पर सुनवाई की गई. कोर्ट ने मामले को 9 दिसंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया था. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान शासन का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया.

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