बिलासपुर. हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने ये आदेश जारी किया है. बता दें कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27 फीसद करने और इससे कुल आरक्षण 82 प्रतिशत से अधिक होने के खिलाफ 4 लोगों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जबकि समर्थन में एक याचिका लगी थी. आरक्षण के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला दिया है.
http://RBI ने रेपो रेट में की कटौती, आपको EMI पर मिलेगी राहत
आरक्षण के खिलाफ लगी याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है. इस मसले पर वकील अनीश तिवारी का कहना है कि सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में इसका प्रतिशत 82 फीसदी हो गया था. इसके विरोध में याचिका लगाई गई थी. संविधान के मुताबिक, माइनौरिटी ऑफ सीट पर ही आरक्षण की पॉलिसी लागू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं किया जा सकता. इस सब बातों को नजरअंदाज कर यहां आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा दिया गया था.
http://पीडब्लूडी में ईई से लेकर एसडीओ तक का स्थानांतरण, देखिए सूची







