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भूपेश सरकार को झटका, आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Published on: October 4, 2019
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बिलासपुर. हाईकोर्ट से प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने ये आदेश जारी किया है. बता दें कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27 फीसद करने और इससे कुल आरक्षण 82 प्रतिशत से अधिक होने के खिलाफ 4 लोगों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जबकि समर्थन में एक याचिका लगी थी. आरक्षण के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला दिया है.

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आरक्षण के खिलाफ लगी याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है. इस मसले पर वकील अनीश तिवारी का कहना है कि सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में इसका प्रतिशत 82 फीसदी हो गया था. इसके विरोध में याचिका लगाई गई थी. संविधान के मुताबिक, माइनौरिटी ऑफ सीट पर ही आरक्षण की पॉलिसी लागू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं किया जा सकता. इस सब बातों को नजरअंदाज कर यहां आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा दिया गया था.

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