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कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, मंडी उपनिरीक्षक निलंबित

Published on: December 12, 2019
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महासमुंद. खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान ओड़िशा व अन्य प्रांतों से छत्तीसगढ़ के धान उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान की आवक की रोकथाम और कार्रवाई करने के लिए अंतरराज्यीय जांच चौकी स्थापना की गई है, ताकि अन्य राज्यों का धान अवैध रुप से लाकर छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर विक्रय नहीं किया जा सके. जिला खाद्य अधिकारी अजय कुमार यादव ने बताया कि सरायपाली को अंतर्राजीय जांच चौकी सिरपुर में मंडी उप निरीक्षक शंकरलाल भवसागर को नियुक्त किया गया था. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरायपाली के द्वारा 16 नवम्बर को सिरपुर जांच चौकी का आकस्मिक निरीक्षण किए जाने पर शंकरलाल भवसागर अनुपस्थित पाए गए. इस संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. उनके द्वारा 18 नवम्बर को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया, किन्तु जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया.

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इसी प्रकार 30 नवम्बर को मंडी, खाद्य एवं राजस्व की टीम द्वारा जांच चौकी सिरपुर का आकस्मिक निरीक्षण किए जाने पर पुनः भवसागर अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित पाए गए. इस संबंध में कृषि उपज मंडी सरायपाली के द्वारा उन्हें 30 नवम्बर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन तक प्रस्तुत नहीं किया गया था. शंकर लाल भवसागर द्वारा नियुक्त स्थान पर अनुपस्थित पाया जाना पदेन कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना किया जाना कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है. इसके लिए शंकरलाल भवसागर का यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1966 (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) के नियम 9 के अंतर्गत पदीय कर्तव्यों के निर्वहन करने में गंभीर लापरवाही बरता जाना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश एवं निर्देश की अवहेलना किया जाना पाया गया, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है. इसलिए कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने शंकरलाल भवसागर मंडी उपनिरीक्षक सरायपाली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. निलंबन अवधि में कृषि उपज मंडी समिति महासमुंद में अपनी उपस्थिति देंगे. इसके अलावा निलंबन अवधि में जीवन निर्वहन भत्ता की नियमानुसार पात्रता होगी.

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