अंबिकापुर. मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार लंगेह के द्वारा अम्बिकापुर जनपद के ग्राम पंचायत भफौली के सचिव को वित्तीय अनियमितता एवं पंचायत के अन्य कार्यों में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है. जारी निलंबन आदेशानुसार ग्राम भफौली के सचिव ललित सिंह के विरूद्ध जनपद पंचायत अम्बिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में गंभीर अनियमितता पाया गया जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है. इसके फलस्वरूप सचिव ललित सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. विभागीय जांच संस्थित करते हुए उप संचालक पंचायत विभागीय जांचकर्ता अधिकारी एवं जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है. निलंबन अवधि में ललित सिंह का मुख्यालय जनपद पंचायत अम्बिकापुर में नियत किया गया है. इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.
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मध्यान्ह भोजन में लापरवाही पर शाला प्रभारी को नोटिस
अंबिकापुर. लोक शिक्षण के संयुक्त संचालक के कुमार ने गुरुवार को अम्बिकापुर विकासखण्ड प्राथमिक शाला खाला का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं पाई गई तथा शाला में रखा हुआ चावल भी गुणवत्तापूर्ण नहीं पाया गया. इस पर शाला प्रभारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया. संयुक्त संचालक ने प्रधान पाठक को कड़ी फटकार लगाते हुए भविष्य में गुणवत्तापूर्ण मध्याह भोजन नहीं पाए जाने पर निलंबन की चेतावनी दी. उन्होंने मध्यान्ह भोजन संचालित करने वाली महिला स्व सहायता समूह को कार्यक्रम संचालन से पृथक करते हुए बरती गई लापरवाही हेतु राशि की वसूली के लिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अम्बिकापुर को पत्र जारी किया. उन्होंने संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन में कोई उदासीनता नहीं बरतने संबंधी पत्र जारी किया है.
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