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SBI ने जारी की जरूरी सूचना, जल्द निपटा लें ये काम नहीं तो लेन-देन में होगी मुश्किल

Published on: September 12, 2021
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नई दिल्ली. देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना जारी की है. दरअसल, बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर के पहले पैन-आधार कार्ड को लिंक करने के लिए नोटिस किया है. एसबीआई ने ट्वीट कर कहा- हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें. इसके साथ ही बैंक ने कहा कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. यदि पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करने के लिए पैन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 है.

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जानिए कैसे पैन को आधार से करें लिंक

– सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट की मदद से पता करें कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं.

– इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.

– आधार कार्ड पर दर्ज नाम, पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.

– आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें. फिर कैप्चा कोड एंटर करें.

– इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

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