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कोविड-19 की रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर होंगे स्थापित, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

Published on: April 10, 2021
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रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा-निर्देश पर राज्य में कोविड-19 की रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की जाएगी. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा आज कोविड-19 की रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. दिशानिर्देश में उल्लेख है कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड 19) से बचाव, रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु विभिन्न आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. कोरोना वायरस के महामारी से बचाव हेतु समुदाय स्तर पर सक्रिय निगरानी कर मरीज की त्वरित पहचान व उपचार किया जा रहा है.

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कोरोना संक्रमण को फैलने से रोके जाने हेतु बाहर से गांवों में आने वाले व्यक्तियों के लिए पूर्व में स्थापित क्वारंटाइन सेंटरों की भांति इस समय भी क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया जाना है. यह क्वारंटाइन सेंटर संबंधित जिले के ग्राम पंचायत में गांव के बाहर में रखा जाना है. क्वारंटाइन सेंटर के संचालन के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए क्वारंटाइन सेंटर तत्काल पुनः स्थापित करना सुनिचित करें. क्वारंटाइन सेंटर की निगरानी के लिए स्थानीय परिस्थिति अनुसार ग्राम के स्व-सहायता समूह, युवा समिति, रामायण भजन मंडली तथा कोविड-19 हेतु गठित निगरानी समिति एवं अन्य स्थानीय समिति का सहयोग लिया जाए. क्वारंटाइन सेंटर से महिलाओं के स्नान के लिए सामाजिक मर्यादा के अनुरूप बांस, बोरा इत्यादि का उपयोग कर स्नान गृह तैयारी का कार्य पहले से ही करा लिया जाए, साथ ही परिसर के शौचालय की साफ-सफाई कराते हुए उपयोग योग्य तैयार कर लिया जाए.

क्वारंटाइन सेंटर में रूकने वाले व्यक्तियों हेतु सेनेटाइजर बॉटल, फिनाइल, डस्टबिन, झाड़ू, बाल्टी, गद्दा, दरी, नहाने एवं कपड़ा धोने का साबून आदि आवश्यक सामाग्री उपलब्ध कराई जाए. क्वारंटाइन सेंटर के लिए मास्क, सेनेटाइजर, साबुन, दोना, पत्तल जैसी वस्तुओं को जिले के स्थानीय स्व-सहायता समूह से क्रय किया जाए. ग्राम पंचायतों द्वारा भवन एवं सड़कों सहित सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु रहित करने, साफ सफाई, गंदगी के सुरक्षित निपटान का कार्य भी किया जाए. क्वारंटाइन सेंटर में रूके हुए लोगों को यथासंभव सूखा राशन एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी जाए ताकि वे अपना भोजन स्वयं तैयार कर सके. इनके पास भोजन बनाने की व्यवस्था न होने पर भोजन तैयार कर पर्याप्त सावधानी व दूरी के साथ वितरण कराने की व्यवस्था की जाए. क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में परिसर/चिन्हांकित क्षेत्र से बाहर जाने न दिया जाए और न ही इनसे बाहर का कोई कार्य लिया जाए.

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इनके परिवार के सदस्यों आदि को सेंटर में प्रवेश न करने दें. सेंटर में भजन-कीर्तन, खेलकूद, योगा, प्रशिक्षण जैसे सामुदायिक गतिविधियों प्रतिबंधित होगी, इसका कड़ाई से पालन किया जाए. क्वारंटाइन सेंटर हेतु भवनों के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिन भवनों में बारहवीं की परीक्षा आयोजित होने वाले हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर न बनाए जाए. अन्य भवन में व्यवस्था की जाए. क्वारंटाइन सेंटर में उपरोक्तानुसार मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यथास्थिति 15वें वित्त आयोग के अनाबद्ध राशि एवं मूलभूत राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाए. क्वारंटाइन सेंटर में यदि किसी को सर्दी-बुखार या इस तरह का कोई अन्य लक्षण दिखाई दे तो तत्काल इसकी जांच कराई जाए यदि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाए तो उन्हें तत्काल स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित आईसोलेशन सेंटर या कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाए. आइसोलेशन सेंटर के संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

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