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17 गांवों की जमीनों की खरीदी-बिक्री, बटांकन और डायवर्सन पर रोक

Published on: August 3, 2022
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रायपुर. कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने अभनपुर और आरंग अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को निर्देशित कर दोनों अनुभागों के 17 गांवों की जमीनों की खरीदी-बिक्री, बटांकन और डायवर्सन पर रोक लगा दी है. असल में इन 17 गांवों की जमीन भारतमाला प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग-53 के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी. कलेक्टर ने अभनपुर और आरंग अनुभाग के राजस्व अधिकारियों को इसके लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं. भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मुम्बई-कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क पर दुर्ग-रायपुर बाइपास सड़क का निर्माण किया जाना है. चार और छह लेन की यह सड़क छत्तीसगढ़ में कुल 92.230 किमी लम्बाई की होगी.

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यह सड़क राजनांदगांव जिले के टेडेसरा गांव से शुरू होकर रायपुर जिले के पारागांव में समाप्त होगी. रायपुर जिले में सड़क की कुल लम्बाई 48.73 किमी होगी. इस सड़क में अभनपुर अनुभाग के 17 और आरंग संभाग के 2 गांवों की भूमि का अर्जन किए जाना प्रस्तावित है. परियोजना से प्रभावित 17 गांवों में अनुभाग अभनपुर- बकतरा, विरोदा, भेलवाडीह, डोमा, झाकी, केन्द्री, खट्टी, कोलर, कुर्रू, मोखेतरा, नवांगांव, पचेड़ा, पलौद, परसदा, तर्रा, टेकारी, डगेतरा, अनुभाग आरंग- अकोलीकला, लिंगाडीह हैं.

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