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निजी स्कूलों को हाईकोर्ट से मिली ट्यूशन फीस लेने की इजाजत

Published on: July 27, 2020
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बिलासपुर. हाईकोर्ट ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान राज्य शासन द्वारा 1 व 22 अप्रैल को जारी आदेश को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को ट्यूशन फीस लेने की मांग को स्वीकार करते हुए फीस वसूलने का अधिकार दिया है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने 9 जुलाई को आदेश के लिए फैसला सुरक्षित रखा था. सोमवार को आदेश जस्टिस पी. सैम कोशी की बेंच से पारित हुआ. निजी स्कूलों को जस्टिस पी सैम कोसी ने केवल ट्यूशन फीस लेने की इजाजत देते हुए अन्य किसी प्रकार की फीस लेने पर रोक लगाई है.

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इस फीस से स्कूल स्टाफ को बिना कटौती तनख्वाह देने के लिए आदेशित किया है. दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में पढ़ाई बंद रहने पर न केवल निजी स्कूल प्रबंधन के फीस लेने पर पाबंदी लगा दी थी, बल्कि बकाया फीस को लेकर किसी प्रकार से पालकों पर दबाव बनाने से रोक दिया था. इस पर बिलासपुर के 22 निजी स्कूलों के प्रबंधन ने बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सोसायटी के नाम से अधिवक्ता अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी.

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