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बिना मास्क अब नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Published on: October 16, 2020
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धमतरी. कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने बिना मास्क के पेट्रोल-डीजल नहीं दिए जाने के निर्देश जिले के सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को दिया है. पम्प संचालकों के नाम से जारी ज्ञापन में कहा गया है कि यदि कोई उपभोक्ता बिना मास्क के पेट्रोल अथवा डीजल के लिए आता है तो बिना मास्क वाले उपभोक्ताओं को किसी भी हालत में ईंधन प्रदाय हीं किया जाए. यदि बिना मास्क के किसी उपभोक्ता को पेट्रोल/डीजल दिया जाता है तो ऐसे फर्म संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगरी सुनील शर्मा जांच अधिकारी नियुक्त

धमतरी. जिले के नगरी थाना स्थित घोरागांव जंगल में 30 अगस्त 2020 को पुलिस/ नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली गोबरा एलओएस. कमाण्डर रवि कुमार उर्फ सन्नू मृत हो गए, 31 अगस्त को तस्दीक के दौरान एक पुरूष नक्सली का शव बरामद हुआ. इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176 के तहत उक्त शव के मृत्यु की दण्डाधिकारी जांच करने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी नगरी सुनील कुमार शर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. इस घटना के संबंध में यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का दस्तावेज, लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे, तो वह न्यायालयीन समयावधि में प्रकाशन दिनांक से 15 दिनों के भीतर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नगरी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं. बताया गया है कि नियत तिथि के बाद मिले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

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