महासमुंद. अब बिना आवेदन के लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा. लॉक डाउन के दौरान सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों पर पाबंदी लगाने के लिए शासन के निर्देश पर प्रशासन की ओर से पेट्रोल पंपों को निर्देश जारी किया गया है. जारी आदेश का पालन करने पर प्रशासन की ओर से पेट्रोल पंप संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की ओर से जारी आदेश में साफ तौर पर पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना अनुमति के किसी भी दोपहिया और चारपहिया वाहनों में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. लिहाजा अब जिन्हें पेट्रोल की आवश्यकता है उन्हें एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना पड़ेगा. उक्त आवेदन में कारण भी बताना होगा कि उन्हें किस कार्य के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है.
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कारण सही होने पर ही उन्हें पेट्रोल देने के लिए अनुमति पत्र दिया जाएगा जिसके बाद ही उन्हें पंप से पेट्रोल मिल पाएगा. ज्ञात हो कि कोरोना वायरस को लेकर देश भर में 21 दिन के लिए किए गए लॉक डाउन में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है. बावजूद इसके लोग दिनभर दोपहिया और चारपहिया वाहनों में पेट्रोल होने की वजह से बाहर घूम रहे हैं. इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है. एसडीएम सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि इस संबंध में सभी पंप संचालकों को आदेश जारी कर दिया गया है. बिना अनुमति के किसी को भी दोपहिया व चारपहिया वाहनों में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. नियम का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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