नई दिल्ली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने उन लोगों को राहत दी है जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है. आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की समय सीमा जो 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रही थी उसे अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च 2020 कर दी है. यह आठवीं बार है जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई है.
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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है. एक अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार-पैन कै लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे पहले आयकर विभाग ने कहा था कि अगले साल से बिना आधार से लिंक पैन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है. साथ ही ऐसे करदाता आईटीआर भी दाखिल नहीं कर सकेंगे. लेकिन अब यह समय सीमा 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई है.
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The due date for linking of PAN with Aadhaar as specified under sub-section 2 of Section 139AA of the Income-tax Act,1961 has been extended from 31st December, 2019 to 31st March, 2020.
Notification no.107 of 2019 dated 30/12/2019 issued by CBDT.— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 30, 2019










