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पंचायत, नगरीय निकाय शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन के आदेश

Published on: December 31, 2019
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रायपुर. सरकार ने शिक्षकों को सौगात दी है. सरकार ने शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलयन का आदेश जारी किया है. जिसमें 1 जनवरी 2020 को 8 साल या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके पंचायत या नगरीय निकाय शिक्षकों का निश्चित समय सीमा में चरणबद्ध तरीके से प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है. शिक्षा विभाग ने इसके लिए समय-सारणी भी जारी किया है. शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टर, जिला पंचायत के सीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी, आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका/नगर पंचायत अधिकारियों को आदेश जारी कर कहा है कि वे निर्धारित समय सारिणी के मुताबिक संविलियन की प्रक्रिया पूरा करें.

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आदेश में कहा गया है कि शिक्षक का पद शिक्षा विभाग सेवा शैक्षिक तथा प्रशासनिक संवर्ग भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 में संभागीय संवर्ग का होने के कारण शिक्षक पंचायत व निकाय का संविलियन संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जारी किए जाएंगे. अत: जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को संभागीय संयुक्त संचालक को प्रेषित करेंगे. जारी समय सारिणी के मुताबिक संविलियन की पूरी प्रक्रिया 28 जनवरी तक पूरा किया जाना है.

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