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नगरीय निकायों में महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि में डेढ़ गुना बढ़ोतरी का आदेश जारी

Published on: April 30, 2022
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रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नगरीय निकायों में महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षद निधि की राशि को बढ़ाकर डेढ़ गुना करने की घोषणा के तारतम्य में शुक्रवार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में 31 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की थी. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर निधि की राशि डेढ़ करोड़ रुपए से बढ़ाकर सवा दो करोड़ रुपए, तीन लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर निधि की राशि 75 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए की गई है.

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इसी प्रकार 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष निधि की राशि 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए, 50 हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष निधि की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 37.50 लाख रुपए, 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाली नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की राशि 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 22.50 लाख रुपए तथा 10 हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की गई है. विभाग द्वारा पार्षद निधि और एल्डरमेन निधि में वृद्धि का आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार नगर पालिका निगम में पार्षद निधि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए, नगर पालिका में पार्षद निधि 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 4.50 लाख रुपए तथा नगर पंचायत में पार्षद निधि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है.

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इसी प्रकार नगर निगम में एल्डरमेन निधि की राशि 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 4.50 लाख रुपए, नगर पालिका में एल्डरमेन निधि की राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तथा नगर पंचायत में एल्डरमेन निधि की राशि डेढ़ लाख रुपए से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपए की गई है. इस निधि के तहत राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को निकाय क्षेत्र अंतर्गत महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों की अनुशंसा पर विकास कार्य हेतु अनुदान राशि दी जाती है.

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