महासमुंद. कोरोना की लगातार वृद्धि को देखते हुए अब ज़िले के नगरीय सीमा क्षेत्र के भीतर सभी प्रकार की स्थायी या अस्थायी दुकानें अब सुबह 6 बजे से खोलने और शाम 6 बजे तक दुकानों को बंद करने का नया आदेश जारी कर दिया है. पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है. अब तीन घंटे पहले दुकाने बंद होंगी. कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी डोमन सिंह ने दो वर्गो में व्यापारी प्रतिष्ठानों, दुकानों, ठेला, गुमटी और रेस्टोरेंट का बंटवारा कर नया समय निर्धारित किया है. सामान्य दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी.
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रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक डाइनिंग, टेक अवे एवं होम डिलेवरी की सुविधा होगी. हालांकि पेट्रोल पंप व दवाई दुकान इस नियंत्रण से मुक्त होंगे. दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर बंद और खुलने का समय चिपकाना होगा. सभी दुकानों में मास्क रखना होगा. बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामान नहीं दिया जाएगा. कंटेनमेंट जोन की सभी दुकानें बंद रहेगी, सेनेटाइजर रखना भी दुकानों में जरूरी होगा. नियम का उल्लंघन करने वाले दुकान को 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा. वहीं दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
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