नई दिल्ली. बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स स्लैब पेश किया है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्यवर्गीय परिवार का ध्यान रखा गया है. दरअसल, नए टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, पर अब 7 लाख तक की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा. दरअसल, अब तक नए और पुराने टैक्स स्लैब में रिबेट यानी छूट की सीमा 5 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है. यानी अब आपकी 7 लाख रुपए की तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा, टैक्स पर छूट की सीमा भी बढ़ाकर तीन लाख रुपए तक कर दी गई है. इससे पहले 2.5 लाख तक सीधी छूट थी, पर अब इसे 50 हजार बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है.
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अब ऐसी होगी नई टैक्स स्लैब
0 से 3 लाख तक की आय पर 0%
3 से 6 लाख तक की आय पर 5%
6 से 9 लाख तक की आय पर 10%
9 से 12 लाख तक की आय पर 15%
12 से 15 लाख तक की आय पर 20%
15 लाख से ज्यादा की आय पर 30%
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पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था
0 से 2.5 लाख तक की आय पर 0%
2.5 से 5 लाख तक की आय पर 5%
5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10%
7.50 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15%
10 लाख से 12.50 लाख तक की आय पर 20%
12.50 लाख से 15 लाख की आय पर 25%
15 लाख से ऊपर आमदनी पर की आय पर 30%
पुरानी इनकम टैक्स रिजीम वाले इस तरह से समझें
3 लाख तक कोई टैक्स नहीं
स्लैब 6 से घटाकर 5 किए गए
कम से कम 10000 का टीडीएस हटाया गया










