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शराब की होम डिलीवरी के लिए नहीं देना होगा कोई अतिरिक्त शुल्क : लखमा

Published on: May 15, 2021
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रायपुर. प्रदेश के वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री कवासी लखमा ने शनिवार को सुकमा जिला मुख्यालय स्थित एनआईसी कक्ष से समस्त जिलों के आबकारी अधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली. उन्होंने जिलों में अवैध शराब के परिवहन पर रोकथाम और नियंत्रण हेतु किए जा रही कार्रवाई की समीक्षा की. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में शराब की ऑनलाईन डिलवरी पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए. मंत्री श्री लखमा ने जिलों में अवैध शराब के प्रकरणों की जानकारी लेते हुए विस्तृत समीक्षा की. सीमावर्ती राज्यों से अवैध शराब परिवहन के प्रभावी नियंत्रण के लिए सक्रियता से जांच नाकों पर कड़ाई से गाड़ियों की जांच और कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

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मंत्री श्री लखमा ने कहा कि शासन द्वारा शराब की निर्धारित शुल्क, डिलवरी चार्ज और जीएसटी के अलावा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क ग्राहकों से नहीं लिया जाए. वहीं शराब के आर्डर के लिए केवल ऑनलाइन पेंमेंट लिए जाने और होम डिलवरी सेवा व्यवस्थित रुप से चलें, इस हेतु डिलवरी के लिए समय बढ़ाने पर जोर दिया. साथ ही यदि ग्राहक को किसी कारणवश डिलवरी नहीं प्रदान की गई हो, तो उसके बैंक खाते में तत्काल राशि वापस हंस्तातरित करने के निर्देश उन्होंने दिए. ऑनलाइन आर्डर लेते समय शराब की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि ग्राहकों को आर्डर में कोई परेशानी ना हो. ग्राहकों द्वारा जिस दिन आर्डर किया जाता हो, उसी दिवस पर उन्हें शराब की डिलवरी करने के निर्देश दिए.

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प्रदेश में की जा रही शराब की ऑनलाइन डिलवरी के संबंध में चर्चा के दौरान मंत्री श्री लखमा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने और राजस्व प्राप्ति में वृद्धि के उद्देश्य से ही शराब के होम डिलवरी का निर्णय लिया गया है. उन्होने वर्चुअल बैठक में सम्मिलित सभी अधिकारियों को इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. जिन जिलों में शराब की होम डिलवरी में परेशानी आ रही हों, वहाँ आवश्यकतानुसार वाहन एवं कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करने की बात कही जिससे सुचारु रुप से ग्राहकों को घर पहुंच सेवा का लाभ प्रदान किया जा सके. इसके साथ ही होम डिलवरी करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक रुप से कोविड टीका लगाने और समय-समय पर कोरोना जाँच करने के लिए निर्देशित किया.

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