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हाईकोर्ट ने खारिज की NIA की अपील, अब राज्य सरकार की एजेंसी करेगी झीरम घाटी हत्याकांड की जांच

Published on: March 2, 2022
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बिलासपुर. प्रदेश के बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड में NIA को हाईकोर्ट से झटका लगा है. जस्टिस आरसीएस सामंत और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की डिवीजन बेंच ने इस मामले को लेकर NIA की अपील खारिज दी है. अब राज्य सरकार झीरम घाटी हत्याकांड के राजनीतिक षडयंत्रों की जांच कर सकेगी. बता दें कि झीरम घाटी हत्याकांड में शहीद उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने दरभा थाने में वर्ष 2020 में हत्या और षडयंत्र का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया.

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इस FIR को NIA जगदलपुर की विशेष अदालत में चुनौती देकर NIA को सौंपने की मांग की थी. विशेष अदालत ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया. इस फैसले के खिलाफ NIA ने हाईकोर्ट में अपील की थी. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की जांच पर रोक लगा दी थी. तब से मामले की सुनवाई लंबित थी और राज्य सरकार जांच शुरू नहीं कर पाई थी. बुधवार को डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए NIA की अपील को खारिज कर दिया है. अब राज्य सरकार झीरम घाटी हत्याकांड के राजनीतिक षडयंत्रों की जांच कर सकेगी.

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