रायपुर. राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची अधिसूचित की है. केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक प्रदेश के सभी विकासखंडों और शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या, इनके दोगुने होने की दर तथा प्रति एक लाख जनसंख्या पर सैंपल जांच की ताजा स्थिति के आधार पर उन्हें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में पुनः वर्गीकृत किया गया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा 28 जून की स्थिति के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है. इसे हर सोमवार को अद्यतन किया जाता है. रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन घोषित विकासखंड इस प्रकार हैं-
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पदोन्नति व छानबीन समिति में आरक्षित वर्ग के सदस्यों का होना अनिवार्य, अधिसूचना जारी
रायपुर. राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन किया गया है. इसके तहत प्रत्येक विभागों में गठित की जाने वाली पदोन्नति एवं छानबीन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक प्रवर्ग से पृथक-पृथक एक-एक सदस्य को रखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 11 में संशोधन कर संशोधित अधिसूचना का प्रकाशन 18 जून 2020 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया है. अधिसूचना जारी होने की तिथि से यह नियम प्रभावशील हो गया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन से सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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