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कर्तव्य में लापरवाही, सहायक विकास विस्तार अधिकारी निलंबित

Published on: May 22, 2020
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बलौदाबाजार. विश्व्यापी कोरोना संकटकाल में एक ओर जहां कई विभागों शासकीय कर्मचारी दिन रात 24 घंटे आम जनता के प्रति सजग होकर कोरोना वायरस के खिलाफ लडाई लड़ रहे हैं. वहीं कुछ कर्मचारी राष्ट्रीय आपदा के समय अपनी जिम्मेदारी एवं कर्तव्यों से पीछे हट रहे हैं. इनकी जिम्मेदारी से पीछे हटने के चलते आम जनता को काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है. जिसके चलते कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ आशुतोष पांडेय ने लापरवाही बरतने वाले शासकीय कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए आज एक सहायक विकास विस्तार अधिकारी को निलंबित कर दिया है.

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सिमगा जनपद के अंतर्गत एडीइओ के रूप में पदस्थ अंजुलिका कोसले विगत 24 मार्च से 10 मई तक कार्यालय से अनाधिकृत रूप से लगातार अनुपस्थित रहीं और स्पष्टीकरण का जवाब भी उन्होने नहीं दिया. साथ ही उन्होने मोबाइल लगातार बंद रखा है. कोविड 19 के संक्रमण काल के दौरान श्रमिकों की सहायता के लिए लगाई ड्यूटी से स्थान से गायब रहने, अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने एवं अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) क के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में केवल नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी एवं इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा होगा.

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