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खाद-बीज वितरण में लापरवाही, 3 सहकारी समितियों और 5 निजी विक्रेताओं को नोटिस

Published on: June 28, 2021
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महासमुंद. कृषि विभाग के उपसंचालक ने जिले में उर्वरक, बीज, कीटनाशी एवं कृषि उर्वरक क्रय में लापरवाही करने वाले समिति प्रबंधक एवं निजी विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उप संचालक कृषि द्वारा इन समितियों का औचक निरीक्षण कर लापरवाही पकड़ी गई. उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग की ओर से उर्वरक भण्डारण एवं वितरण का कार्य पीओएस मशीन के माध्यम से करने के निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि पीओएस मशीन के माध्यम से विक्रय एवं बचत की स्थिति का अवलोकन करने के पश्चात् उर्वरक राज्य एवं जिला को वितरण किया जाता है. पीओएस मशीन से वितरण नहीं करने से बचत स्कंध वेब पोर्टल में अधिक प्रदर्शित हो रहा है.

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इसके कारण बागबाहरा विकासखण्ड के देवरी एवं खेमड़ा सोसायटी तथा सरायपाली विकासखण्ड के केना सोसायटी प्रबंधकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है तथा तत्काल वितरण किए गए समस्त उर्वरकों का इंद्राज पीओएस मशीन में करने के निर्देश दिए गए हैं अन्यथा समिति का लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी. इसी प्रकार बसना विकासखंड के निजी बीज विक्रेता कंसल बीज भंडार को बिना स्रोत प्रमाण पत्र के बीज बेचने तथा अवसान तिथि के पश्चात के दवा का स्टॉक दुकान में रखने तथा पीओएस स्टॉक अद्यतन नहीं रखने के कारण कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इसके अलावा महेश ट्रेडिंग कंपनी बसना, कृषि सेवा केन्द्र महासमुंद, चन्द्राकर खाद भंडार महासमुंद को पीओएस स्टॉक अद्यतन नहीं रखने एवं मेसर्स राजेश अग्रवाल सरायपाली को उर्वरक स्कंध का स्टॉक परिसर में प्रदर्शित नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

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