रायपुर/रायगढ़. मस्तूरी के नायब तहसीलदार रमेश कुमार कमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. शासकीय सेवक के विपरीत आचरण प्रदर्शित किए जाने के कारण कमिश्नर डॉ. संजय अलंग ने बुधवार को उन्हें निलंबित कर दिया है. गौरतलब है कि कमार के विरूद्ध अनुशासनहीन आचरण की वीडियो वायरल होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कठोर कार्रवाई की अनुशंसा आयुक्त से की थी. कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुना गया. समाधान कारक जवाब नहीं मिलने के कारण नायब तहसीलदार रमेश कुमार कमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की प्रावधानों के अंतर्गत कमिश्नर डॉ. अलंग ने यह कार्रवाई की है. निलंबन अवधि में कमार का मुख्यालय भू-अभिलेख शाखा जिला कार्यालय बिलासपुर रहेगा.
https://शासकीय और निजी स्कूलों में ग्रीष्मावकाश 24 अप्रैल से 14 जून तक
इसी तरह जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ द्वारा श्रीमती रीना पैंकरा सहायक शिक्षक एलबी शासकीय प्राथमिक शाला कुपाकानी जिला रायगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. ज्ञात हो कि श्रीमती पैंकरा द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी लैलूंगा के विरुद्ध शिकायत आवेदन दिया गया था, जिसकी जांच कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़ के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लैलूंगा जिला रायगढ़ द्वारा गठित महिला उत्पीडऩ समिति के सदस्यों से करवाई गई थी. महिला उत्पीड़न समिति के जांच प्रतिवेदन को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लैलूंगा ने अपने अभिमत सहित प्रस्तुत किया था. प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार शिकायतकर्ता श्रीमती पैंकरा द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी लैलूंगा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध होना नहीं पाया गया. इस प्रकार श्रीमती पैंकरा द्वारा अपने प्रशासनिक अधिकारी के प्रति गंभीर दुराचरण का मिथ्या आरोप लगाने, स्वयं अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहने, सेवा के प्रति उदासीन रहने संबंधी कृत्य की पुष्टि होना पाया गया.







