महासमुंद. जिले में कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) की रोकथाम, नियंत्रण एवं चैन को तोड़ने हेतु इस माह की 23 तारीख़ से बुधवार 30 सितम्बर तक एक सप्ताह के लिए सम्पूर्ण जिला महासमुंद क्षेत्र को कंटेनमेंट ज़ोन (लॉकडाउन) घोषित किया गया था. जिसे बधवार को जिला महासमुंद में जनता के आवागमन और व्यावसायिक गतिविधियों पर जारी प्रतिबंधों को जिला प्रशासन के द्वारा शिथिल किया गया है. घोषित लॉकडाउन की अवधि बुधवार 30 सितम्बर की मध्यरात्रि को समाप्त होगी. जिले में सभी सरकारी कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे. दुकानें और व्यवसायिक गतिविधियां सामान्य दिनों की तरह ही शुरू होकर रात्रि 8 बजे तक संचालित की जा सकेंगी. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है.
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उन्होने कहा है कि जिला महासमुंद में जनमानस की कोविड संक्रमण से सुरक्षा को देखते हुए दुकान और व्यावसायिक गतिविधियां रात्रि 8 बजे तक ही संचालित होंगी. पेट्रोल पम्प और मेडिकल दुकानें अपने निर्धारित समयावधि तक संचालित किए जा सकेंगे. कल 1 अक्टूबर से जिले की सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी पर दुकान संचालकों को कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा. इस दौरान पूर्व की तरह मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर सहित अन्य जरूरी चीजों को रखना जरूरी होगा. लॉकडाउन की शुरूआत से पूर्व जहां दुकान संचालन की अनुमति सायं 7 बजे तक थी उसमें 1 घंटे की वृद्धि करते हुए संचालन की अवधि रात्रि 8 बजे तक की गई है. कलेक्टर ने लोगों से कोरोना नाम की महामारी से बचने के लिए बेवजह अपने घर न निकलने की अपील की है. इस संवेदनशील समय में कलेक्टर ने जिलेवासियों के सहयोग और धैर्य की तारीफ की है.
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