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31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, अब हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी दुकानें

Published on: May 17, 2020
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महासमुंद. जिले में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन ने आज इस संबंध में आदेश जारी किया है. जारी आदेश के मुताबिक सभी कार्यालय, फैक्ट्री गोदाम अपने समय पर खुलेंगे, सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, हाट-बाजार आदि प्रातः 9 से शाम 4 बजे तक एवं मेडिकल स्टोर्स प्रात: 9 से रात्रि 9 बजे तक खुली रहेंगी. जिला अंतर्गत शाम 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नहीं करेगा एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. सभी कार्यालय, प्रतिष्ठान, संवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी कि लॉकडाउन उपायों में सोशल डिस्टेंसिंग, स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रुप से पालन कराएं.

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आदेश के तहत मई माह में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11 से सोमवार सुबह 6 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. सार्वजनिक यातायात के सभी संसाधन से यातायात प्रतिबंधित रहेगी. निजी वाहन से जिले के बाहर, राज्य से बाहर आने-जाने हेतु बिना अनुमति प्रवास वर्जित है. केवल आपातकालीन चिकित्सा स्थिति या अन्य अत्यावश्यक स्थिति में ही आवागमन की अनुमति कलेक्टर कार्यालय द्वारा दी जाएगी. अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो सम्बंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी. सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (सेल), मॉल, जिम, खेलकूद कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, बार एवं सभागार एव इस प्रकार के स्थान पूर्णत बंद रहेगा.

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सभी प्रकार के सामाजिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगी. सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जन साधारण के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे. अंत्येष्ठि या अंतिम संस्कार सम्बन्धी आयोजन मे 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी. संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को इसकी सूचना एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों की सूचना देनी होगी. वैवाहिक कार्यक्रम करने हेतु अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा. विदेश, अन्य राज्य, अन्य जिले से आने वाले सभी नागरिकों को होम क्वॉरंटाइन के नियमों का पालन करना होगा. गुटखा, तम्बाकू, गुडाखू का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा.

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सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाए जाने पर जुर्माना किया जाएगा. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा. आवासीय होटल, लॉज प्रतिबंधित होंगे. होटलिंग प्रतिबंधित रहेगा. ग्रामीण एवं नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में स्थित ढाबे, होटल खुलेंगे. किन्तु ढाबा, होटल संचालक ढाबे-होटल में बैठाकर खाना नहीं खिला सकेंगे, केवल पैक्ड फूड ही उपलब्ध कराया जाएगा. उपरोक्त आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनिमय, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों के अंतर्गत कार्रवाई के भागी होंगे.
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