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इस जिले में 24 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Published on: May 14, 2021
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बिलासपुर. जिले में 24 मई की रात 12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट लागू रहेगा. जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने इस संबंध में आज आदेश जारी किया है. इस अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालयों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. सभी प्रकार की मण्डियां तथा थोक, फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं एवं माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन, मण्डियों में लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति प्रातः 4 बजे से प्रातः 10 बजे तक दी गई है. फल, सब्जी की होम डिलीवरी की अनुमति दोपहर 2 बजे तक दी गई है. यह डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वाले, पिकअप, मिनीट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी.

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गली-मोहल्लों एवं कॉलोनियों में स्थित एकल किराना, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली की दुकानें अधिकतम शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी किन्तु स्थापित बाजार (यथा-शनिचरी, बुधवारी, गोल बाजार आदि), मॉल एवं सुपर बाजार में स्थित दुकानें नहीं खुलेगी. होटलों एवं रेस्टोरेन्ट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लिकेशन के माध्यम से प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होम डिलिवरी की अनुमति दी गई है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे प्रतिबंधित रहेगा. वाहन मरम्मत, पंचर सुधार, ऑटो पार्ट्स, स्टेशनरी, लॉण्ड्री सर्विसेस, आटा चक्की, आप्टिकल शॉप, निर्माण सामग्री विक्रय की दुकानें, रिपयेरिंग सामग्री विक्रय हेतु इलेक्ट्रिकल दुकानें (शो-रूम प्रतिबंधित), पेट शॉप, एक्वेरियम, कृषि से संबंधित- खाद, उर्वरक, कीटनाशक, बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय, कृषि मशीनरी विक्रय एवं इससे संबंधित स्पयेर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें अधिकतम शाम 4 बजे तक संचालित की जा सकेंगी. दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण हेतु प्रातः 7 बजे से प्रातः 11 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. इसी प्रकार न्यूज पेपर हॉकर्स द्वारा समाचार पत्रों के वितरण के लिए प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. एयर कण्डीशनर, कूलर एवं पंखे इत्यादि घरेलू उपकरणों की शाम 4 बजे तक केवल होम डिलिवरी हो सकेगी. इसी प्रकार एयर कण्डीशनर, कूलर एवं सेनेटरी फिटिंग की मरम्मत एवं सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लम्बर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने की अनुमति होगी.

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निजी निर्माण कार्य शाम 5 बजे तक तथा औद्योगिक संस्थानों, शासकीय निर्माण कार्यों को अपने समय पर संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी. पूर्व से ही विभिन्न होटलों इत्यादि में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी। उपरोक्त अवधि में बिलासपुर जिले के अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक कार्यालय बंद रहेंगे किन्तु कार्यालयीन प्रयोजन हेतु 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे. सभी मॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, संस्थान, पान एवं सिगरेट ठेला, चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड के ठेले बंद रहेंगे. प्रत्येक रविवार को संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी. इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेसियां, पीडीएस एवं अपने निर्धारित समयावधि में दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटलों, रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की अनुमति होगी.

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