कोरबा. प्रशासन द्वारा स्वीकृत रेत घाटों में लीज धारकों द्वारा सीसीटीवी कैमरे और रेत घाट के सम्पूर्ण विवरण तथा रेत का मूल्य प्रदर्शित करने वाले बोर्ड नहीं लगाने पर घाटों की लीज निरस्त हो सकती है. कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने मंगलवार को समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक में अगले दो दिनों में स्वीकृत सभी रेत घाटों पर सीसीटीवी कैमरे और विवरण बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाकर प्रतिवेदन खनिज विभाग को देने के निर्देश सभी लीज धारकों को दिए हैं. समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने अवैध रेत उत्खनन को रोकने और आमजनों को रियायती दरों पर रेत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा पिछले एक सप्ताह में की गई कार्रवाईयों की समीक्षा की.
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उन्होंने ऐसे सभी प्रकरणों में कार्रवाई तेज करने के निर्देश राजस्व एवं खनिज विभाग के अधिकारियों को दिए. श्रीमती कौशल ने निर्देशों के बावजूद भी पोड़ी और बंजारी रेत घाटों पर अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दोनो घाटों के लीज धारकों को नोटिस जारी करने के निर्देश खनिज अधिकारी को दिए. बैठक में कलेक्टर ने स्वीकृत रेत घाटों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को दिए. उन्होंने ज्यादा रेट पर आमजनों को रेत बेचने की शिकायत मिलने पर तत्काल रेत घाटों पर कार्रवाई करते हुए पंचनामा बनाने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने बैठक में सीधे-सीधे निर्देशित किया कि अवैध रेत खनन और अनावश्यक रूप से रेट बढ़ाकर लोगों को रेत बेचने के प्रकरणों में कड़ी कार्रवाई की जाए. ऐसे सभी प्रकरणों में लिप्त रेत घाटों को निरस्त कर लीज धारकों के विरूद्ध भी खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए.
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