नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 3 और महीने की मोहलत देते हुए अंतिम तारीख 30 जून तक कर दी है. केंद्र सरकार ने बुधवार को लिंक कराने की अंतिम तारीख खत्म होने से महज चंद घंटे पहले ही लोगों को बड़ी राहत दी. आयकर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. विभाग ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक कर दी है.
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ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक
– सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं.
– आपको होम पेज पर बाईं तरफ Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा. आप इस पर क्लिक करें.
– इसके बाद आपके सामने एक पेज आ जाएगा, जिसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर और जरूरी जानकारी भरनी होगी.
– अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष दिया गया है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा.
– इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें.
– इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपके पैन और आधार से लिंक होने की सूचना दिखाई देगी.
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SMS से ऐसे करा सकते हैं लिंक
आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा. इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें.
Date for issue of notice under section 148 of Income-tax Act,1961, passing of consequential order for direction issued by the Dispute Resolution Panel (DRP) & processing of equalisation levy statements also extended to 30th April, 2021.(2/2)
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 31, 2021










