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पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 3 महीने बढ़ी

Published on: June 25, 2021
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नई दिल्ली. सरकार ने पैन-आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है. यानी अब 30 सितंबर 2021 तक इन्हें लिंक किया जा सकता है. बता दें कि पहले इसकी डेडलाइन 30 जून तक के लिए थी. वहीं सरकार ने टैक्स पेयर को एक और राहत दी है जिसके तहत टीडीएस फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है. पहले यह डेडलाइन 30 जून थी. इसका ऐलान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया. बता दें कि सरकार द्वारा तय डेडलाइन तक अगर पैन-आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा. इनऑपरेटिव पैन के जरिए व्यक्ति ऐसे वित्तीय ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा, जहां पैन का उल्लेख करना जरूरी है साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा.

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पैन-आधार लिंक कराने का तरीका

– आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल www1.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

– बाईं ओर दिखने वाले ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें.

– नया टैब खुलने पर पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालना होगा.

– अब नियम और शर्तों के विकल्प पर ओके करें तथा कैप्चा कोड दर्ज करें.

– अब आपको कंफर्मेशन आ जाएगा.

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