नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार अगले साल से गोल्ड हॉलमार्किंग कानून पूरे देश में लागू करने जा रही है. इसी साल जनवरी में सरकार ने सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का फैसला लिया था. अब एक जून 2021 से पूरे देश में हॉलमार्किंग स्कीम लागू हो जाएगी. ज्वेलर्स का उपभोक्ताओं को ठगने का रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि देश में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो जाएगा. यह नया कानून सोने के गहनों पर भी लागू होगा। नए कानून के तहत ज्वेलर्स उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे. आभूषण शोरूम 22 कैरेट का सोना बताकर 18 कैरट का नहीं बेच सकेंगे. अगर वो ऐसा करते पाए गए तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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नए कानून के तहत जुर्माने की राशि और जेल दोनों का प्रावधान है. हालांकि ज्वेलर्स एसोसिएशन इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार दलील दे रहे हैं कि इतने कम समय में हॉल मार्किंग स्कीम लागू करना मुश्किल होगा. इस प्रक्रिया के तहत ज्वेलर्स को खुद को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बीआईएस के तहत पंजीयन कराना होता है. इसी साल जुलाई में एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से डेडलाइन बढ़ाने की मांग थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर जून 2021 कर दी है. बता दें कि हॉलमार्क एक तरह की सरकारी गारंटी है और इसे देश की एकमात्र बीआईएस तय करती है. हॉलमार्क का यह फायदा है कि अगर आप निकट भविष्य में जब भी इसे बेचने जाएंगे तो आपको कम दाम नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको सोने का खरा दाम मिलेगा.
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