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1 दिसंबर से फास्टैग लगाना जरूरी, वर्ना देना होगा दोगुना टोल टैक्स

Published on: November 20, 2019
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नई दिल्ली. 1 दिसंबर से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर फास्टैग के बिना अगर कोई भी वाहन फास्टैग लेन में प्रवेश कर रहा है, तो उसे दोगुना टोल टैक्स देना पड़ सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा होगा तो 1 दिसंबर से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बता दें कि केंद्र सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अगले महीने से टोल प्लाजा पर सभी लेनों में फास्टैग सिस्टम अनिवार्य करने वाली है. वहीं एक लेन (प्रत्येक दिशा में) हाइब्रिड लेन के रूप में होगी ताकि फास्टैग और अन्य तरीकों से पेमेंट किया जा सके.

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फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगेगा, जो बैंक अकाउंट या नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पेमेंट वॉलेट से जुड़ा होगा. इसको लगाने के बाद अगर आप गाड़ी लेकर टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो रुकने की जरूरत नहीं होगी. टोल प्लाजा पर लगे कैमरे इसे स्केन कर लेंगे और रकम आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएगी. हालांकि इसके लिए यह जरूरी है कि आपका फास्टैग रिचार्ज हो. यहां बता दें कि फास्टैग को आप मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज करा सकते हैं.

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