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शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित किए जाने के निर्देश

Published on: March 20, 2020
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रायपुर. राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए समस्त शासकीय कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति को सीमित किए जाने के निर्देश जारी किए गए है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मंडल, समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर एवं समस्त विभागाध्यक्ष को परिपत्र जारी किया गया है. जारी निर्देशानुसार 25 मार्च 2020 तक कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में शामिल शासकीय कार्यालय, अधिकारी-कर्मचारी तथा विभिन्न अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालय, अधिकारी-कर्मचारी जैसे कि पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, फायरब्रिगेड, साफ-सफाई, एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल प्रदाय तथा अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष कार्यालयों को न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति के साथ संचालित किया जाए.

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सामान्य प्रशासन विभाग ने परिपत्र में कहा है कि जिन अधिकारी-कर्मचारी को कार्यालय आने में छूट दी गई है उन्हें घर से शासकीय कार्य संपादित करने एवं मोबाइल-टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क में बने रहने तथा आवश्यकता होने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाए. कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के लिए उपस्थित होने एवं कार्यालय से वापस जाने के समय में अंतर रखा जाए, ताकि भीड़-भाड़ में संक्रमण की संभावना कम की जा सके. अधिकारी एवं कर्मचरियों को तीन पाली में उपस्थित हाने के लिए कहा गया है. प्रथम पाली 10 बजे से सायं 5 बजे तक, द्वितीय पाली 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक एवं तृतीय पाली 11 बजे से सायं 6 बजे तक रखी जा सकती है. कार्यालय में बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंस न्यूनतम एक मीटर रखे जाने को कहा गया हैं. शासकीय अमले को निवास से कार्यालय तक स्वयं के साधन के माध्यम से आने-जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. निर्देशों के संबंध में सभी अधीनस्थ कार्यालयों को भी अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं.

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