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‘पार्षद को निर्वाचन से अयोग्यता का शासन का आदेश यथावत’

Published on: November 11, 2022
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महासमुंद. राज्य शासन ने पार्षद पवन पटेल को बिन्नी बाई सब्जी मार्केट के निविदा में अनियमितता व पालिका को क्षति पहुंचाने के कारण धारा 41 क के तहत कारण बताओ नोटिस 11 अक्टूबर 2017 को जारी किया था. जिस पर पार्षद पटेल ने 27 नवंबर 2017 को जवाब प्रस्तुत किया. जिसे शासन ने अमान्य करते हुए धारा 35 के तहत पवन पटेल को 5 वर्ष की कालावधि तक अध्यक्ष/पार्षद/के निर्वाचन व मनोनयन पर अयोग्यता के आदेश और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई का आदेश 12 सितंबर 2022 को जारी किया है. समाजसेवी पंकज साहू ने बताया कि उक्त दिनांक से पटेल वार्ड-24 के पार्षद पद व सभापति के पद से पृथक हो गए हैं इसलिए वार्ड-24 का पार्षद पद रिक्त है, जिसे भरने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.

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उक्त कार्रवाई के विरुद्ध पटेल ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्टे के लिए आवेदन प्रस्तुत कर धारा 35 का नोटिस प्राप्त नहीं होने का तर्क दिया. जिस पर शासन के अधिवक्ता व आपत्तिकर्ता पंकज साहू और कृष्णा चंद्राकर के अधिवक्ता द्वय पवन केशरवानी व रजनीश बघेल ने धारा 41 के अंतर्गत 35 के होने का तर्क दिया. जिस पर न्यायालय ने आगामी सुनवाई 12 दिसंबर 2022 तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है. इसमें 4 सप्ताह के बाद पुनः सुनवाई होनी है, पर कुछ लोगों द्वारा पटेल को पार्षद पद व सभापति पद पर बने रहने की बधाई देते हुए आतिशबाजी व रैली निकालकर जश्न मनाया जा रहा है.

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