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जमीनों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइडलाइन दर में 30% की छूट एक साल तक के लिए बढ़ी

Published on: April 1, 2021
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रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए जमीनों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइडलाइन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट जो 31 मार्च 2021 तक थी, जिसे अब पूरे वर्ष 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. राज्य सरकार द्वारा प्रभावी बाजार मूल्य गाइड दरों और उसके उपबंधों की प्रभावशीलता तिथि में 31 मार्च 2022 तक वृद्धि की गई है. राज्य शासन के वाणिज्यक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन से आदेश जारी कर दिया गया है.

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75 लाख रुपए तक के मकानों और फ्लैट के पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की कमी

रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन ने छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्व एवं वाणिज्यक कर (पंजीयन) मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब भूमि की खरीदी बिक्री में शासकीय गाइडलाइन दरों में 30 प्रतिशत की छूट के साथ ही 75 लाख रुपए तक के आवासीय मकानों और फ्लेट पर भी 31 मार्च 2022 तक पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी. राज्य शासन के वाणिज्यकर (पंजीयन) विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार ऐसी संपत्ति जिसका बाजार मूल्य 75 लाख रुपए से कम है अथवा बराबर है वहां आवासीय मकानों एवं फ्लेटस के विक्रय बिलेख पर पंजीयन शुल्क पर प्रदत्त पंजीयन की दर दो प्रतिशत की छूट अब 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है. यह छूट एक अप्रैल 2021 से लागू हो गई है.

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