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सगोत्र से विवाह पर बकरा भात और अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न देने पर बहिष्कार, चार के खिलाफ जुर्म दर्ज

Published on: October 30, 2019
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महासमुंद. सगोत्र से विवाह के मामले में सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रही महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद समाज प्रमुखों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है. मामला बसना थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े साजापाली का है. बड़ेसाजापाली निवासी श्रीमती पीली बाई यादव पति समारू लाल यादव (42) ने विगत मंगलवार को कलेक्टर जनचौपाल और पुलिस अधीक्षक से पुत्री द्वारा गोत्र के युवक से कोर्ट मैरिज करने पर समाज से बेदखल किए जाने की शिकायत की थी. पीलीबाई के मुताबिक उनकी पुत्री रेखा यादव द्वारा सगोत्र मन्नूलाल यादव से विवाह करने पर समाज प्रमुखों द्वारा उन्हें और उनकी पुत्री को समाज में मिलाने समाज को खाना खिलाने और 22 हजार रुपए अर्थदण्ड की मांग कर रुपए जमा करने दबाव बनाया.

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रुपए जमा नहीं करने पर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया. पीड़िता ने विगत मंगलवार को मामले की शिकायत कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से की थी. जिस पर पुलिस की जांच में महिला की शिकायत सही पाई गई. जांच पर पुलिस ने समाज प्रमुख रथलाल यादव पिता लोरिक यादव ग्राम हरदा, मकुंदा यादव पिता रामचरण यादव ग्राम बूटीपाली, गोवर्धन यादव पिता भगतराम ग्राम सलखण्ड, लखनलाल यादव पिता बोधराम यादव ग्राम बड़े साजापाली के खिलाफ नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 7(2) एवं 385 भादवि के तहत जुर्म दर्ज किया है.

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